डीआईजी की पत्नी को उम्रकैद,जानिए पूरा मामला

लखनऊ : सियासी वर्चस्व को लेकर जून 2004 में भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या और हत्या की साजिश करने पर बीजेपी की पूर्व पार्षद अलका मिश्रा, सिपाही राजकुमार राय, रोहित सिंह और आलोक दुबे को उम्रकैद सुनाई गई है। एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी दोषियों पर जुर्माना ठोका है।रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा की मालती से सियासी वर्चस्व को लेकर अदावत थी। अलका मिश्रा भाजपा के अवध क्षेत्र की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं हैं। सर्वोदय नगर में सात जून, 2004 को गुडंबा के कल्याणपुर निवासी मालती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोमती नगर पुलिस ने सिपाही राजकुमार राय और अलका के करीबी रोहित यादव को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा हुआ। मालती की हत्या की साजिश विकासनगर की तत्कालीन पार्षद अलका और आलोक दुबे ने ही रची थी।

कोर्ट ने इस मामलें में बीते 9 दिसंबर को चार आरोपियों को दोषी माना था, लेकिन अलका मिश्र कोर्ट से फरार थी। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उसके बाद पुलिस ने रविवार को अलका मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने सोमवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है।

कोर्ट ने अलका मिश्रा और आलोक दुबे को हत्या की साजिश रचने, राजकुमार राय को हत्या, अपहरण, साजिश रचने व आर्म्स एक्ट और रोहित सिंह की हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया है। साथ ही अलका मिश्रा व आलोक दुबे पर 10-10 हजार, राजकुमार राय पर 35 हजार और रोहित सिंह पर 15 हजार जुर्माना भी लगाया है।

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