दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूर हो गया है। इसी के साथ अब यह कानून बन चुका है। भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी है। इससे पहले सरकार ने सात अगस्त को संसद से दिल्ली सेवा विधेयक पारित किया था। राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को इजाजत दी थी। लोकसभा ने इसे तीन अगस्त को पास किया गया था। इसके अलावा उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में रहे। मतभेद होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा।
दिल्ली सेवा विधेयक क़ानून बना,राष्ट्रपति मुर्मू ने किया पास

