केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध अप्पतिजनक बयानबाजी मामलें में आज मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपीएमएलए कोर्ट से राहत हुई है। जहां राहुल गाँधी पेश हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। बीते दिन सोमवार को उनके अधिवक्ता की तरफ से आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई।
राहुल गांधी अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से सुबह 10:20 बजे कोर्ट आए और कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था।

