नई दिल्ली : बतादें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं लेकिन उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई की जाए। जिसपर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। यहां की रजिस्ट्री ने जमानत अवधि को बढ़ाने की तुरंत सुनवाई की अपील खारिज कर दी है। अब केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करके फिर से जेल जाना होगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया।
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